पटना (संवाददाता) : कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 15 मई तक लॉकडाउन की घोषणा की है। बिहार में कोरोना के मामलें पर लगाम लगाने को लेकर नीतीश सरकार ने 15 मई तक लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वयं ट्वीट कर इसकी जानकारी दी।
सीएम नीतीश में मंगलवार को कहा कि कल सहयोगी मंत्रीगण एवं पदाधिकारियों के साथ चर्चा के बाद बिहार में फिलहाल 15 मई, 2021 तक लाॅकडाउन लागू करने का निर्णय लिया गया। इसके विस्तृत मार्गनिर्देशिका एवं अन्य गतिविधियों के संबंध में आज ही आपदा प्रबंधन समूह (Crisis management Group) को कार्रवाई करने हेतू निदेश दिया गया है।
इसके साथ ही सीएम के निर्देश पर गृह विभाग ने विस्तृत मार्ग निर्देशिका जारी कर दी है। जानिए इस दौरान क्या-क्या खुला रहेगा और क्या पूरी तरह बंद रहेगा।
-राज्य के सभी कार्यालय बंद रहेंगे, सिर्फ आवश्यक सेवाओं के कार्यालय ही खोले जाएंगे।।
-जिला प्रशासन, पुलिस, सिविल डिफेंस, बिजली, जलापूर्ति, स्वच्छता, फायर ब्रिगेड, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, दूरसंचार, डाक विभाग से संबंधित कार्यालयों पर बंदिश का असर नहीं होगा।
-साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर अनावश्यक पैदल चलना प्रतिबंधित कर दिया गया है ।
-स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, प्रशिक्षण, अनुसंधान जैसे तमाम संस्थानों को बंद रहेंगे, सिनेमा हॉल भी नहीं खुलेंगे।
-पार्क और जिम भी बंद रहेंगे। वाणिज्यिक और निजी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।
-राज्य में शॉपिंग मॉल नहीं खुलेंगे, धर्म स्थल पर पहले की तरह ही पाबंदी जारी रहेगी। पार्क भी बंद रहेंगे।
-रेस्तरां को सिर्फ होम डिलीवरी की इजाजत होगी। वहीं जरूरी सामानों की दुकानों को पाबंदियों के साथ खोलने की इजाजत दी गई है।
-विवाह में 50 लोग से अधिक नहीं, डीजे पर प्रतिबंध रहेगा
-अंतिम संस्कार-श्राद्ध में 20 लोग से अधिक नहीं
-आवश्यक सेवा लॉकडाउन से मुक्त, दवा दुकान, अस्पताल, एंबुलेंस, सरकार की ओर से लिए गए वाहन को छूट
सब्जी वगैरह सुबह 7 बजे से सुबह 11 बजे तक ही घूम-घूम कर बेच सकेंगे
ई-पास लेकर लोग बाहर जा सकेंगे, साथ ही निर्माण कार्य जारी रहेगा
पब्लिक ट्रांसपोर्ट 50 फीसदी क्षमता के साथ ही चलेगी लेकिन इसमें वही लोग सफर कर सकेंगे जो विमान या रेल की यात्रा करने वाले हों
सभी सरकारी और निजी कार्यालय बंद, बैंकिंग, बीमा, एटीएम संबंधित प्रतिष्ठान को कुछ छूट रहेगी।
पेट्रोल पंप, एलपीजी, पेट्रोलियम प्रतिष्ठान, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को छूट रहेगी।