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सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पंचायत चुनावों की मतगणना की इजाजत दी, जीत के जश्न पर रोक

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव के वोटों की गिनती को मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने रविवार से शुरू हो रही उत्तर प्रदेश पंचायत चुनावों की मतगणना पर रोक लगाने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह मंजूरी राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मतगणना केंद्रों पर कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन किए जाने के आश्वासन को ध्यान में रखकर दिया ।

साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मतों की गिनती के बाद किसी प्रकार की विजय रैलियों की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि मतदान केंद्रों पर प्रवेश से पहले अधिकारियों, प्रत्याशियों और एजेंटों को ‘नेगेटिव कोविड-19 रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

साथ ही उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग को संबंधित याचिकाओं पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा सुनवाई पूरी होने तक मतदान केंद्रों की सीसीटीवी फुटेज संरक्षित रखने का निर्देश दिया।

बता दे कि उत्तरप्रदेश पंचायत चुनाव के वोटों की गिनती को कुछ समय के लिए टालने लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिस पर आज यानी शनिवार को सुनवाई हुई।

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