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‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ लोक सभा में पास; समर्थन में 454 वोट

नई दिल्ली : लोकसभा में बुधवार को 2 महिला आरक्षण बिल (नारी शक्ति वंदन अधिनियम ) पारित हो गया।  दो दिन तक चली बहस के बाद इस बिल को दो तिहाई बहुमत से पारित कर दिया गया । अब गुरुवार को ये बिल राज्यसभा में पेश किया जाएगा । वहां से पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए जाएगा। राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद यह कानून बन जाएगा।

लोकसभा में बिल के पक्ष में 454 वोट पड़े, वही इसके विरोध में मात्र 2 मत पड़े । जिन सांसदों nd  बिल के खिलाफ वोट किया, उनमें AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और उनकी ही पार्टी के सांसद इम्तियाज जलील शामिल है ।

महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने वाले नारी-शक्ति वंदन अधिनियम को लोकसभा में ज्यादातर राजनीतिक दलों का समर्थन मिला । विपक्षी दलों के कुछ सांसदों ने सदन में हुई चर्चा में बिल में OBC महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान करने और बिना परिसीमन के ही कानून लागू करने की मांग की ।

इससे पहले क़ानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने महिला आरक्षण से जुड़ा विधेयक पेश किया था।
इस विधेयक में संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 फ़ीसदी आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है । महिला आरक्षण के लिए पेश किया गया विधेयक 128वां संविधान संशोधन विधेयक है।

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