नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरनेम को लेकर टिप्पणी करने के मामले में सूरत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट (Surat Court) ने गुरुवार को सुनवाई के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को दोषी करार किया । कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई । इस फैसले के तुरंत बाद अदलात ने उन्हें 2 साल की सजा और 15 हजार का जुर्माना भी लगाया। इसके साथ ही अदलात ने उन्हें 30 दिन के लिए जमानत भी दे दी, ताकि वे उच्च न्यायालय में अपील कर सकें।
भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी द्वारा मोदी उपनाम टिप्पणी के लिए दर्ज कराई गई शिकायत पर राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत मामला दर्ज किया गया था। भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत साधारण कारावास की सजा जिसे दो साल तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना, या दोनों के साथ।
यह मामला 2019 का है जब वायनाड से लोक सभा सदस्य राहुल गांधी ने आम चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में आयोजित जनसभा में पीएम मोदी के सरनेम को लेकर टिप्प्णी की थी । जिसके बाद उन पर मानहानि कर मामला दर्ज हुआ था । राहुल ने कथित तौर पर कहा था कि, ‘क्यों सभी चोरों का समान उपनाम मोदी ही होता है?
छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और प्रियंका गांधी वाड्रा ने राहुल गांधी की सजा पर प्रतिक्रिया दी
छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि मीडिया को दबाने की कोशिश हो रही है, न्यायपालिका को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है और वे इस स्तर पर विभिन्न राजनीतिक दलों के लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं ।
कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट कर लिखा कि डरी हुई सत्ता की पूरी मशीनरी साम, दाम, दंड, भेद लगाकर राहुल गांधी जी की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। मेरे भाई न कभी डरे हैं, न कभी डरेंगे। सच बोलते हुए जिये हैं, सच बोलते रहेंगे। देश के लोगों की आवाज उठाते रहेंगे। सच्चाई की ताकत व करोड़ों देशवासियों का प्यार उनके साथ है।