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निवेशकों को वापस मिलेंगे पैसे, जब्त रकम से सुप्रीम कोर्ट ने रिलीज किए 5000 करोड़

नई दिल्ली (एजेंसी ) । सहारा के निवेशकों को सुप्रीम कोर्ट की ओर से बड़ी राहत मिली है । कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार की वह याचिका विचारार्थ स्वीकार कर ली जिसमें जमाकर्ताओं को भुगतान के लिए सहारा समूह द्वारा बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के पास जमा 24,000 करोड़ रुपये में से 5,000 करोड़ रुपये का आवंटन करने का अनुरोध किया है।

निवेशकों की परेशानी को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक जनहित याचिका में यह आवेदन दिया था।  इसमें विभिन्न चिट फंड कंपनियों तथा सहारा क्रेडिट कंपनियों में निवेश करने वाले जमाकर्ताओं को इस राशि से भुगतान करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था। जनहित याचिका पिनाकी पाणि मोहंती नाम के व्यक्ति ने दायर की थी

न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार की पीठ ने कहा कि सहारा समूह की सहकारी समितियों द्वारा ठगे गए जमाकर्ताओं के बीच इस राशि का वितरण किया जाना चाहिए। इसमें कहा गया कि इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी शीर्ष अदालत के न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी करेंगे ।

(यह खबर एजेंसी द्वारा प्राप्त है )

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